PM Vishwakarma Yojana 2024


PM Vishwakarma Yojana 2024 | प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत मिलेगा 3 लाख लोन और 15000 रूपये, ऐसे ऑनलाइन आवेदन करें, लॉगिन करें और लाभ देखें, pmvishwakarma.gov.in | Prime Minister Vishwakarma Yojana

PM Vishwakarma Yojana प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना - Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana  की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस पर की थी। यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई थी।

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Objective - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को उनके कामकाज को बढ़ाने के लिए सहायता दी जाएगी।

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Benefits - इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

  1. मान्यता और समर्थन: कारीगरों और शिल्पकारों को 'विश्वकर्मा' के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे उन्हें योजना के तहत सभी लाभ मिलेंगे।
  2. प्रशिक्षण और कौशल सुधार: कारीगरों को उनके कौशल को सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके माध्यम से वे अपने काम को और बेहतर बना सकेंगे।
  3. आधुनिक उपकरण: कारीगरों को आधुनिक उपकरणों का उपयोग सिखाया जाएगा जिससे उनकी क्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी।
  4. ऋण और वित्तीय सहायता: इच्छुक लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण मिलेगा। इसके साथ ही, ब्याज में छूट भी प्रदान की जाएगी।
  5. डिजिटल सशक्तिकरण और ब्रांड प्रचार: कारीगरों को डिजिटल सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। उन्हें अपने उत्पादों का ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच भी दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके काम को बढ़ावा देने और उन्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी की योग्यता


प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लाभार्थियों को निम्नलिखित 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों में से एक में काम करना होगा:

  1. बढ़ई (सुथार): जिनका काम लकड़ी से संबंधित है, जैसे फर्नीचर बनाना।
  2. नाव निर्माता: जो नावें बनाते हैं और मरम्मत करते हैं।
  3. कवच बनाने वाला: जो पारंपरिक कवच और सुरक्षा उपकरण बनाते हैं।
  4. लोहार (लोहार): जो लोहे से विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं।
  5. हथौड़ा और टूल किट निर्माता: जो उपकरण और औजार बनाते हैं।
  6. ताला बनाने वाला: जो ताले और कुंजियां बनाते हैं।
  7. सुनार: जो सोने और चांदी के गहने बनाते हैं।
  8. कुम्हार: जो मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाते हैं।
  9. मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला/पत्थर तोड़ने वाला: जो मूर्तियां और पत्थर के उत्पाद बनाते हैं।
  10. मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर: जो जूते और अन्य चर्म उत्पाद बनाते हैं।
  11. मेसन (राजमिस्त्री): जो ईंटों से भवन और अन्य संरचनाएं बनाते हैं।
  12. टोकरी निर्माता/टोकरी वेवर/चटाई निर्माता/कॉयर बुनकर/झाड़ू निर्माता: जो विभिन्न बुनाई के उत्पाद बनाते हैं।
  13. गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक): जो पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाते हैं।
  14. नाई: जो हेयरकट और पारंपरिक नाई की सेवाएं प्रदान करते हैं।
  15. माला निर्माता (मालाकार): जो फूलों की माला और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाते हैं।
  16. धोबी: जो कपड़े धोने का काम करते हैं।
  17. दर्जी: जो कपड़े सिलने और डिजाइन करने का काम करते हैं।
  18. मछली पकड़ने का जाल निर्माता: जो मछली पकड़ने के जाल और अन्य उपकरण बनाते हैं।

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Age Criteria - आयु सीमा:

लाभार्थी को योजना के लिए पंजीकरण के समय कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए।
परिवार संबंधित योग्यता: पंजीकरण के समय लाभार्थी को संबंधित व्यवसाय में सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें स्व-रोज़गार/व्यापार विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं से ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी (PMEGP), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), मुद्रा (MUDRA) जैसी योजनाओं का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ केवल एक परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। 'परिवार' में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया जाएगा।
सरकारी नौकरी की शर्त: सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Benefits - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे

  1. मान्यता और पहचान: इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक विशेष प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र लाभार्थियों को 'विश्वकर्मा' के रूप में मान्यता देगा, जिससे वे अपने काम के लिए पहचान प्राप्त कर सकेंगे और नौकरी या ठेके प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
  2. कौशल प्रशिक्षण: लाभार्थियों को उनके कौशल को सुधारने के लिए 5-7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकित हो सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को प्रति दिन 500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
  3. टूलकिट के लिए राशि: प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, लाभार्थियों को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे आवश्यक टूलकिट खरीद सकेंगे और अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे।
  4. ऋण सहायता: लाभार्थियों को पहली बार बिना किसी सिक्योरिटी के 1 लाख रुपये का उद्यम विकास ऋण मिलेगा, जिसे 18 महीने में चुकाना होगा। यदि पहले लोन का समय पर भुगतान किया जाता है, तो दूसरी बार 2 लाख रुपये का लोन प्राप्त किया जा सकता है, जिसे 30 महीने में वापस करना होगा। इस पर ब्याज की दर 5% होगी, और एमओएमएसएमई (MoMSME) द्वारा 8% की ब्याज दर पर लोन का भुगतान किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  5. डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: यदि लाभार्थी डिजिटल तरीके से लेनदेन करते हैं, तो हर महीने 1 रुपये प्रति लेनदेन (अधिकतम 100 लेनदेन के लिए) की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  6. मार्केटिंग सहायता: लाभार्थियों को राष्ट्रीय विपणन समिति (NCM) द्वारा विभिन्न विपणन गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले विज्ञापन, और अन्य विपणन गतिविधियां शामिल हैं।

How to register for Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें
Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और आवेदन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. मोबाइल और आधार वेरीफिकेशन: सबसे पहले, अपने मोबाइल नंबर का वेरीफिकेशन और आधार ईकेवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया पूरी करें।
  2. कारीगर पंजीकरण फॉर्म: पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें। यह फॉर्म आपके व्यवसाय और पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्रित करेगा।
  3. पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र: पंजीकरण के बाद, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और प्रमाणपत्र डाउनलोड करें। यह आपके विश्वकर्मा के रूप में मान्यता को दर्शाएगा।
  4. योजना लाभ के लिए आवेदन: अब आप विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। इसमें कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट राशि, ऋण सहायता, और अन्य लाभ शामिल होंगे।

इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और योजना के विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर सहायता प्राप्त करनी होगी।


Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana Common questions and answers FAQs - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न


  1. What is Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?

    प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना - PM Vishwakarma Yojana एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारतीय सरकार द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा चलायी जाती है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी दक्षताओं को बेहतर बनाने और उनके व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत, कारीगरों को सिक्योरिटी रहित लोन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को आधुनिक बाजार में सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकेंगे।
  2. Who are the beneficiaries of Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana? - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कौन हैं?

    प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं:

    • बढ़ई (सुथार): लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और अन्य वस्तुएं बनाने वाले।

    • नाव निर्माता: नावें बनाने और उनकी मरम्मत करने वाले।

    • कवच बनाने वाला: पारंपरिक कवच और सुरक्षा उपकरण बनाने वाले।

    • लोहार (लोहार): लोहे से विभिन्न वस्तुएं बनाने वाले।

    • हथौड़ा और टूल किट निर्माता: विभिन्न औजार और टूलकिट बनाने वाले।

    • ताला बनाने वाला: ताले और कुंजियां बनाने वाले।

    • सुनार: सोने और चांदी के गहने बनाने वाले।

    • कुम्हार: मिट्टी के बर्तन और अन्य उत्पाद बनाने वाले।

    • मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला/पत्थर तोड़ने वाला: मूर्तियां और पत्थर के उत्पाद बनाने वाले।

    • मोची (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर: जूते और चर्म उत्पाद बनाने वाले।

    • मेसन (राजमिस्त्री): ईंटों से भवन और अन्य संरचनाएं बनाने वाले।

    • टोकरी निर्माता/टोकरी वेवर/चटाई निर्माता/कॉयर बुनकर/झाड़ू निर्माता: विभिन्न बुनाई और हस्तशिल्प से उत्पाद बनाने वाले।

    • गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक): पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले।

    • नाई: हेयरकट और अन्य नाई सेवाएं प्रदान करने वाले।

    • माला निर्माता (मालाकार): फूलों की माला और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाने वाले।

    • धोबी: कपड़े धोने का काम करने वाले।

    • दर्जी: कपड़े सिलने और डिजाइन करने वाले।

    • मछली पकड़ने का जाल निर्माता: मछली पकड़ने के जाल और अन्य उपकरण बनाने वाले।

  3. What are the benefits of Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana? - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्या लाभ हैं?

    प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जाते हैं:

    • विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड: लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो उन्हें 'विश्वकर्मा' के रूप में मान्यता देगा। यह पहचान पत्र लाभार्थियों को नौकरी या ठेके प्राप्त करने में मदद करेगा।

    • कौशल विकास: लाभार्थियों को बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बुनियादी प्रशिक्षण 5-7 दिन (40 घंटे) का होगा, जबकि उन्नत प्रशिक्षण 15 दिनों (120 घंटे) का हो सकता है। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को प्रति दिन 500 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

    • टूलकिट प्रोत्साहन: प्रशिक्षण के बाद, लाभार्थियों को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे आवश्यक टूलकिट खरीद सकें और अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से संचालित कर सकें।

    • लोन सहायता: लाभार्थियों को पहली बार बिना किसी सिक्योरिटी के 1 लाख रुपये तक का उद्यम विकास ऋण मिलेगा, जिसे 18 महीने में चुकाना होगा। यदि पहले लोन का समय पर भुगतान किया जाता है, तो दूसरी बार 2 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है, जिसे 30 महीने में चुकाना होगा। ब्याज की दर 5% होगी, और एमओएमएसएमई द्वारा 8% की ब्याज दर पर लोन का भुगतान किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

    • डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: डिजिटल लेनदेन करने पर प्रति लेनदेन 1 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, अधिकतम 100 लेनदेन के लिए।

    • मार्केटिंग समर्थन: लाभार्थियों को राष्ट्रीय विपणन समिति (NCM) द्वारा ब्रांडिंग, प्रमोशन, गुणवत्ता प्रमाणन, ई-कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले विज्ञापन, और अन्य विपणन गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाएगी।

  4. What is the eligibility criteria? - Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?

    योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

    • लाभार्थी को पारंपरिक व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए जो हाथ और औजारों से किया जाता है और असंगठित क्षेत्र में स्व-रोज़गार के आधार पर चलता है।

    • पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

    • लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए और केंद्र या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं से ऋण नहीं लिया होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना आदि से लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

    • योजना के तहत पंजीकरण और लाभ केवल एक परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। 'परिवार' में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया जाएगा।

    • सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

  5. How to get benefits under Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें?

    इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपको अपने व्यक्तिगत विवरण, व्यवसाय से संबंधित जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे।

  6. What documents are required for registration on PM Vishwakarma Portal? - पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

    पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

    • आधार कार्ड: आपकी पहचान और पते की पुष्टि के लिए।

    • मोबाइल नंबर: संचार और सत्यापन के लिए।

    • बैंक विवरण: ऋण और अन्य वित्तीय लेन-देन के लिए।

    • राशन कार्ड: परिवार की स्थिति और आर्थिक स्थिति की पुष्टि के लिए। इसके अतिरिक्त, MoMSME द्वारा निर्धारित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ या जानकारी की भी आवश्यकता हो सकती है।

  7. Where can you get a loan under the Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana? - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोन कहाँ से ले सकते हैं?

    इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं:

    • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

    • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

    • लघु वित्त बैंक

    • सहकारी बैंक

    • गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFCs)

    • सूक्ष्म वित्त संस्थान

  8. What is the initial loanamount under Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana? - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक लोन की राशि क्या है?

    योजना के अंतर्गत प्रारंभिक उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए है। यह लोन बिना किसी सिक्योरिटी के प्रदान किया जाएगा और 18 महीने के भीतर चुकाना होगा।

  9. I have already received the first installment of the loan under PM Vishwakarma. When will I be eligible for the second installment of the loan? - मैंने पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन की पहली किश्त पहले ही प्राप्त कर ली है। मैं लोन की दूसरी किश्त के लिए कब योग्य होऊंगा?

    दूसरी किश्त की राशि 2 लाख रुपये तक की होगी और यह उन लाभार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने एक स्टैन्डर्ड लोन खाता रखा है और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

  10. What is the rate and amount of interest rebate in Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana? - प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ब्याज छूट की दर और राशि क्या है?

    योजना के अंतर्गत लोन पर लाभार्थियों से रियायती ब्याज दर 5% निर्धारित की गई है। यह ब्याज दर आपके लोन पर लागू होगी और आपको इसे समय पर चुकाना होगा।

  11. How much money will be given per day during the training period? - प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे?

    प्रशिक्षण के दौरान प्रति दिन 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता आपके प्रशिक्षण के दौरान आपके खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी।

  12. Can I receive the toolkit amount without attending skill training programmes? क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना टूलकिट राशि प्राप्त कर सकता हूँ?

    नहीं, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना टूलकिट राशि प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रशिक्षण के बाद ही स्किल वेरीफिकेशन के आधार पर 15,000 रुपये की टूलकिट राशि प्रदान की जाएगी।

  13. How many members of a family can apply for PM Vishwakarma Yojana? - पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक परिवार के कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

    पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ एक ही परिवार के एक सदस्य तक सीमित रहे।

  14. What is the definition of family in PM Vishwakarma Yojana? - पीएम विश्वकर्मा योजना में परिवार की परिभाषा क्या है?

    इस योजना में 'परिवार' को पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों (जो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के हों) के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।